गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त कैद

गुरुग्राम की एक अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी रवि को 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है और साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर लिया गया है।
पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई
इस पूरे मामले की शुरुआत 14 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जब एक पिता ने थाना सदर सोहना में अपनी 15 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और जब नाबालिग लड़की बरामद हुई, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।
जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर (गंगोह) निवासी आरोपी रवि को 19 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की गहनता से तफ्तीश की और सभी जरूरी साक्ष्य और गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने इन सबूतों को सही पाया और आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।