गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामला: कल्याण बैंसला पर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई

गुरुग्राम पुलिस ने 13 सितंबर 2026 को गोल्फ कोर्स रोड पर महिला स्पोर्ट्स बाइकर के साथ हुई हिट-एंड-रन की घटना में आरोपी कल्याण बैंसला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 यानी हत्या का प्रयास जोड़ दी है। इस घटना में पीड़िता की पहचान शिवानी चौहान उर्फ 'सिया' के रूप में हुई है, जो अपनी मोटरसाइकिल चला रही थीं और तभी उन्हें एक सफेद मारुति सियाज सेडान ने टक्कर मार दी थी। यह वाहन मनीष नाम के एक सेना के जवान का है, जिसे कथित तौर पर एक जिम संचालक और खुद को एथलीट बताने वाले बैंसला चला रहे थे। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान जोखिम में डालने वाली धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एसीपी अभिलाक्ष जोशी ने 14 सितंबर को पुष्टि की थी कि जांचकर्ता वाहन के जरिए आरोपी की तलाश कर रहे हैं।आरोपी का बयान और कार मालिक के चाचा का पक्ष। कल्याण बैंसला के अनुसार, यह टक्कर तब हुई जब बाइकों के एक समूह ने बार-बार उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और धीमी गति से चले, जिससे यू-टर्न के पास उनका नियंत्रण छूट गया। उन्होंने दावा किया कि वे समूह द्वारा हमला किए जाने के डर से मौके से भागे और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मोटरसाइकिल एक महिला चला रही थी। बैंसला के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए 140 से 170 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। कार मालिक के चाचा करतार पोशवाल ने इस बात की पुष्टि की है कि घटना के समय बैंसला ने ही गाड़ी उधार ली थी।पीड़िता का बयान और पुलिस कार्रवाई। सिया ने 15 सितंबर को जारी एक वीडियो बयान में इन दावों का खंडन किया और सवाल उठाया कि यदि ड्राइवर को पछतावा था तो वह रुका क्यों नहीं, साथ ही आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया था। उनके परिवार के सदस्यों ने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन का दौरा किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के औपचारिक आरोप दर्ज किए जाएं। परिवार ने बताया कि वाहन में चार शराबी व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने बाइकर के खिलाफ अभद्र इशारे किए थे। 15 सितंबर तक कल्याण बैंसला, जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया है, अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।