गुरुग्राम में 23 जगहों पर मिलेंगे ग्रीन पटाखे, प्रशासन ने तय किए नियम
गुरुग्राम प्रशासन ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 23 स्थान तय किए हैं। जानें कब और कैसे जला सकेंगे पटाखे और क्या हैं नियम।

दिवाली के मौके पर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। शहर में केवल 23 निर्धारित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही 6 नवंबर तक इन तय जगहों पर पटाखे बेच पाएंगे। अगर कोई दुकानदार निर्धारित स्थलों के अलावा कहीं और पटाखों की बिक्री करता पाया गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में अस्थायी छूट दी गई है। हालांकि, यह छूट केवल उन पटाखों के लिए है जो CSIR-NEERI की वेबसाइट से प्रमाणित 'ग्रीन पटाखे' हैं।
पटाखे जलाने का समय और पाबंदियां
प्रशासन ने पटाखों को जलाने के लिए समय सीमा भी तय की है ताकि प्रदूषण और शोर को नियंत्रित रखा जा सके। जिले के नागरिक 7 और 8 नवंबर को केवल दो समय स्लॉट में ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे:
- सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक
- रात: 8 बजे से 10 बजे तक
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राहत बहुत कम समय के लिए है। 9 नवंबर से जिले में पटाखों पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा, जिसके बाद किसी भी तरह के पटाखे जलाने या बेचने की अनुमति नहीं होगी।