गुरुग्राम गर्लफ्रेंड मर्डर केस: कोर्ट ने दोषी बॉयफ्रेंड को सुनाई उम्रकैद और 50 हजार का जुर्माना

Kittu Kumari19 September 20262 min read12 viewsNCR
गुरुग्राम गर्लफ्रेंड मर्डर केस: कोर्ट ने दोषी बॉयफ्रेंड को सुनाई उम्रकैद और 50 हजार का जुर्माना

गुरुग्राम में साल 2023 के चर्चित युवती हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी बॉयफ्रेंड को उम्रकैद की सजा सुनाई है और साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 18 सितंबर को आया है। इस मामले में पुलिस को 20 फरवरी 2023 को सूचना मिली थी कि सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में एक युवती को मृत हालत में अस्पताल लाया गया है। शुरुआत में बताया गया था कि युवती छत से गिर गई है। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लिया।

बहन की शिकायत और पुलिस जांच

मृतका की बहन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी छोटी बहन कल्पना पिछले छह-सात साल से गुरुग्राम में घरेलू काम करती थी। जनवरी 2023 में वह दिल्ली के खानपुर के एक हॉस्टल में रहने लगी थी और उसे 20 फरवरी से नई नौकरी शुरू करनी थी। शिकायत के मुताबिक 10 फरवरी से कल्पना अपने बॉयफ्रेंड मुकेश के साथ रह रही थी। 18 फरवरी को दोनों बहनों के बीच आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। 20 फरवरी को परिवार को कल्पना की मौत की खबर मिली। बहन ने पुलिस को बताया कि घटना के समय कल्पना मुकेश के साथ थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपी की गिरफ्तारी और सजा

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मुकेश को 20 फरवरी 2023 को ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मुकेश (31) असम के भौरीगांव का रहने वाला है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच कर जरूरी सबूत और गवाह जुटाए और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। अदालत ने मुकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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