गुरुग्राम में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लापरवाही, एजेंसी पर 12 लाख का भारी जुर्माना!

Kittu Kumari11 August 20262 min read70 viewsNCR
गुरुग्राम में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लापरवाही, एजेंसी पर 12 लाख का भारी जुर्माना!

गुरुग्राम में नगर निगम ने साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और काम में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जोन-5 में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का काम देख रही एजेंसी केएस मल्टीफेस्लिटी सर्विसेज पर नियमों का पालन न करने पर 12,00,466 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। इस कार्रवाई के तहत जुर्माने की यह राशि एजेंसी के मासिक बिल से काटी जाएगी।

- निर्धारित संख्या में वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई थी।
- निगम के निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एजेंसी को दो पेनल्टी नोटिस जारी किए गए।

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel

गाड़ियों की कमी पर लगा बड़ा जुर्माना

संयुक्त आयुक्त-5 कार्यालय द्वारा जारी पहले नोटिस के अनुसार, एजेंसी को जोन-5 में कचरा संग्रहण के लिए हर दिन 76 वाहन उपलब्ध कराने थे। नगर निगम के सहायक सफाई निरीक्षकों ने 25 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक दैनिक वाहनों की उपलब्धता की जांच की थी। निरीक्षण के दौरान कई दिनों तक तय संख्या से काफी कम वाहन मौके पर मिले। निगम रिकॉर्ड के मुताबिक, तय 76 वाहनों के मुकाबले इस अवधि में कुल 691 वाहन प्रतिदिन कम पाए गए, जिसके लिए एजेंसी पर 9,95,040 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई

एजेंसी के खिलाफ जारी दूसरे नोटिस में ट्रैक्टर-ट्रॉली और सफाई कर्मचारियों की तय संख्या पूरी न करने का मामला सामने आया है। जोन-5 के प्रत्येक वार्ड में सुचारू सफाई के लिए निर्धारित संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली और कर्मचारियों की तैनाती करनी थी। निगम द्वारा 1 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक किए गए निरीक्षण में 26 ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा 286 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए 65,000 रुपये और अनुपस्थित कर्मचारियों के लिए 1,40,426 रुपये की पेनल्टी तय की गई है, जिससे इस नोटिस के तहत कुल 2,05,426 रुपये की राशि बनती है।

नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. जयवीर यादव ने बताया कि सफाई एजेंसियों के लिए कार्यादेश की शर्तों के अनुसार वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और मैनपावर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। निरीक्षण में कमी मिलने पर एजेंसी की जवाबदेही तय होगी और अनुबंध के मुताबिक पेनल्टी लगाई जाएगी। यह जानकारी हिन्दुस्थान समाचार के माध्यम से सामने आई है।

Share:

Comments

Leave a comment