गुरुग्राम: घरेलू सहायिका से मारपीट मामले में महिला पर कोर्ट ने तय किए आरोप

गुरुग्राम की एक अदालत ने सेक्टर 42 के पॉश इलाके डीएलएफ कैमेलियाज (DLF Camellias) की रहने वाली 52 वर्षीय महिला रुचिरा सचदेवा के खिलाफ घरेलू सहायिका के साथ मारपीट और उसे बंधक बनाने के मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया था जब एक पड़ोसी ने रसोई की खिड़की से इस घटना का वीडियो बना लिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई के मुताबिक, यह घटना 24 जुलाई 2026 की है। वायरल हुए 90 सेकंड के वीडियो ने इस मामले को तूल दिया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 10 अगस्त 2026 को एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी महिला को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में जांच में सहयोग करने की शर्त पर उसे पुलिस बेल दे दी गई थी।
काम को लेकर हुआ था विवाद, पीड़िता नेपाल लौट गई
डीसीपी (पूर्व) संदीप कुमार और पुलिस प्रवक्ता संदीप तुरान ने बताया कि यह पूरा विवाद काम के दौरान हुई किसी अनबन की वजह से शुरू हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता, जो कि नेपाल की नागरिक है, इस घटना के बाद 27 जुलाई 2026 को घर छोड़कर चली गई और वापस अपने देश नेपाल लौट गई।
सुशांत लोक पुलिस स्टेशन की टीम ने इस मामले की गहन जांच की और पुष्टि की कि मारपीट की यह घटना आरोपी के घर 'द कैमेलियाज' के भीतर ही हुई थी। अब अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना) और धारा 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत रुचिरा सचदेवा पर आरोप तय किए हैं, जिसके बाद अब इस मामले की कानूनी सुनवाई आगे बढ़ेगी।