गुरुग्राम कोर्ट ने 32.5 लाख रुपये के धोखाधड़ी मामले में एक्स-मैनेजर को दी राहत, पुलिस पर उठाए सवाल

Kittu Kumari8 August 20261 min read34 viewsNCR
गुरुग्राम कोर्ट ने 32.5 लाख रुपये के धोखाधड़ी मामले में एक्स-मैनेजर को दी राहत, पुलिस पर उठाए सवाल

गुरुग्राम कोर्ट ने सोमवार, 8 अगस्त 2026 को 32.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की आरोपी पूर्व सेल्स मैनेजर ऋचा सिंह को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। ऋचा सिंह सेक्टर 80 स्थित हॉस्पिटैलिटी फर्म कर्मा लेकलैंड्स में काम करती थीं, और उनके खिलाफ एक कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई Additional Sessions Judge डॉ. गगन गीत कौर की अदालत में हुई, जिन्होंने मामले की जांच कर रहे खेड़की दौला पुलिस अधिकारी की कड़ी आलोचना की।

पुलिस की भूमिका पर कोर्ट की टिप्पणी


Judge कौर ने टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर कर्मा लेकलैंड्स के 'माउथपीस' के रूप में काम किया और कंपनी के भीतर कथित महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं को नजरअंदाज किया। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुलिस ने कथित तौर पर स्वतंत्र दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में असफलता दिखाई और कंपनी द्वारा अनुमति दिए गए बड़े नकद लेनदेन को नजरअंदाज किया, जो संभावित रूप से टैक्स कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से आंतरिक कंपनी मिलान और एक सीसीटीवी फुटेज क्लिप पर आधारित था, जिसे लेकर जज ने नोट किया कि यह अकेले धोखाधड़ी का incriminating evidence नहीं हो सकता।

मामले की पृष्ठभूमि और एफआईआर


ऋचा सिंह के खिलाफ यह मामला खेड़की दौला पुलिस द्वारा 15 जून 2026 को दर्ज किया गया थाफंड का यह कथित गबन अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच हुआ था। अदालत के हस्तक्षेप से पहले, आरोपी ने कार्यस्थल की सुरक्षा और वेतन में कटौती को लेकर भी चिंताएं उठाई थीं।

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