FSSAI यानी Food Safety and Standards Authority of India ने रविवार, 23 अगस्त 2026 को दिल्ली और दमन में दो फूड बिजनेस पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। यह कार्रवाई Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत नियमों के गंभीर उल्लंघन और कंप्लायंस फेल होने के कारण की गई है। अथॉरिटी ने बताया कि यह कदम कंज्यूमर हेल्थ की सुरक्षा और फूड इंडस्ट्री में नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए उठाया गया है।
FSSAI ने नई दिल्ली में स्थित Marche Retail Private Limited का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। जांच के दौरान इस establishment में फैसिलिटी डिजाइन, ऑपरेशनल कंट्रोल, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, पर्सनल हाइजीन, फूड-हैंडलर ट्रेनिंग और जरूरी रिकॉर्ड-कीपिंग में गंभीर कमियां पाई गईं। खास तौर पर यह establishment फूड हैंडलर्स के जरूरी मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में असफल रहा और इसके पास पर्याप्त फूड सेफ्टी और सैनिटेशन डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं थे।
इसके साथ ही FSSAI ने दमन के रिंगनवादा स्थित SDP Industries Private Limited के खिलाफ prohibition order जारी किया है। यह कार्रवाई नॉन-कम्प्लाइयंट घी प्रोडक्ट्स और मिलावट की चिंताओं के बाद की गई है। अगस्त 2026 की एक referral food laboratory report से इसकी पुष्टि हुई है जिसमें शुद्ध घी में अमान्य प्लांट स्टेरॉल यानी beta-sitosterol के साथ-साथ non-conforming fatty-acid profile पाई गई। इसके परिणामस्वरूप, SDP Industries द्वारा Shraddha, Shree Saras और Gokul ब्रांड्स के तहत बनाए जाने वाले, स्टोर किए जाने वाले या बेचे जाने वाले सभी प्रकार के घी पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कंपनी को पहले भी 2024 और जनवरी 2026 में उल्लंघनों के लिए नोटिस जारी किए गए थे और अगस्त 2023 में इस पर वित्तीय जुर्माना भी लगाया गया था।