फोर्टिस हेल्थकेयर ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Kittu Kumari16 September 20261 min read13 viewsNational
फोर्टिस हेल्थकेयर ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। यह मामला दाइची सांkyo के उस मध्यस्थता पुरस्कार से जुड़ा है जो पूर्व प्रमोटरों मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के खिलाफ है। फोर्टिस का कहना है कि उच्च न्यायालय का निर्देश एक सूचीबद्ध कंपनी को खुली और बिना आधार की जांच के दायरे में लाता है, जबकि कंपनी न तो मध्यस्थता में पक्षकार थी और न ही देनदार।

याचिका के मुख्य बिंदु। फोर्टिस ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी कानूनी या तथ्यात्मक आधार के कंपनी को उसके पूर्व प्रमोटरों का विस्तार मान लिया। कंपनी का कहना है कि वह मध्यस्थता की कार्यवाही का हिस्सा नहीं थी और शेयर हस्तांतरण को रोकने की कोई कानूनी या परिचालन क्षमता उसके पास नहीं थी। डिपॉजिटरी अधिनियम और सेबी के नियमों के तहत शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हैं और कंपनी के पास इसे रोकने का कोई तंत्र नहीं है।

निवेशकों और शेयरधारकों पर असर। फोर्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस आदेश का असर लगभग ढाई लाख सार्वजनिक शेयरधारकों पर पड़ेगा, जिनकी कंपनी में करीब 69 प्रतिशत हिस्सेदारी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि आईएचएच हेल्थकेयर ने नवंबर 2018 में नए शेयरों के जरिए कंपनी में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिससे वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी को उबारने में मदद मिली। फोर्टिस का कहना है कि उसने पूर्व प्रमोटरों के कार्यों से कोई संपत्ति या धन प्राप्त नहीं किया है।

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