फरीदाबाद: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की कठोर कैद

Kittu Kumari14 October 20261 min read0 viewsNCR
फरीदाबाद: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की कठोर कैद

फरीदाबाद की एक अदालत ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले एक पिता को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देता है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।

यह पूरा मामला सितंबर 2022 का है, जब आरोपी हाकमचंद के खिलाफ थाना महिला बल्लभगढ़ में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 सितंबर 2022 को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराओं के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मजबूत पैरवी और 24 गवाहों की गवाही ने दिलाई सजा

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, इस मामले में सजा दिलाने के लिए पुलिस ने बेहद प्रभावी जांच की और पुख्ता सबूत जुटाए। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए, जिन्होंने आरोपी के अपराध को साबित करने में अहम भूमिका निभाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटला की अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर हाकमचंद को दोषी पाया। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कैद और 50 हजार जुर्माना, धारा 10 के तहत पांच साल की कैद व 10 हजार जुर्माना, आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत दो साल की कैद व 10 हजार जुर्माना, और शस्त्र अधिनियम के तहत एक साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा दी गई है।

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