द्वारका कोर्ट का बड़ा फैसला: NDPS Act के मामलों में चार ड्रग पैडलर दोषी करार

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS Act) के तहत दो अलग-अलग मामलों में 1.4 किलोग्राम से अधिक ganja जब्त होने के बाद चार लोगों को दोषी ठहराया है। यह फैसला 16 अगस्त 2026 को घोषित किया गया, जो Delhi Police और prosecution team के समन्वित प्रयासों का परिणाम था। इस मामले में Assistant Public Prosecutors विकास खरब (Vikas Kharab) और सुधांशु सैनी (Sudhanshu Saini) ने Judicial Magistrate First Class सौरभ गोयल (Saurabh Goyal) के jurisdiction के तहत पैरवी की।
पहला मामला और कोर्ट का फैसला
पहले मामले (FIR 130/26) में, अनुज कुमार (Anuj Kumar) और विशाल उर्फ साम्पी (Vishal alias Sampi) को 10 अगस्त को दोषी ठहराया गया, जिसमें trial की judicial process को 45 दिनों के भीतर पूरा किया गया। Police reports के अनुसार, 29 मार्च को कुमार की arrest के बाद 545 grams की recovery हुई थी, जिसके बाद साम्पी से 68 grams की seizure की गई थी।
दूसरा मामला और पुलिस की कार्रवाई
दूसरे मामले (FIR 66/26) में, संजय शर्मा (Sanjay Sharma) और रफीक अहमद (Rafiq Ahmed) को 3 अगस्त को दोषी करार दिया गया। Police reports के विवरण के अनुसार, शर्मा को शुरू में 4 February को 442 grams contraband के साथ apprehended किया गया था, जिससे अहमद की arrest हुई और उसके पास से additional 400 grams बरामद हुआ। Delhi Police South-West District ने Section 20 of the NDPS Act के तहत convictions सुरक्षित करने में investigative और legal procedures की efficacy का हवाला देते हुए इन व्यक्तियों के successful prosecution की पुष्टि की है।