DTC पेंशनर्स ध्यान दें: 7 दिसंबर तक जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट
DTC ने पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा 7 दिसंबर तय की है। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) ने अपने सभी पेंशनभोगियों और आश्रित पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि पेंशन लाभों को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को 7 दिसंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
28 अक्टूबर को जारी किए गए इस आधिकारिक नोटिफिकेशन में दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। DTC ने यह साफ कर दिया है कि केवल वही सर्टिफिकेट मान्य होंगे, जिन पर संबंधित डिपो मैनेजर या संबंधित यूनिट ऑफिसर के आधिकारिक हस्ताक्षर और मोहर लगी होगी।
प्रक्रिया और समय सीमा का रखें खास ख्याल
निगम ने चेतावनी दी है कि यदि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में देरी होती है या दस्तावेज़ों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो पेंशन भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए समय रहते अपने प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवा लें और उन्हें जमा कर दें।
- अंतिम तिथि: 7 दिसंबर
- अनिवार्यता: डिपो मैनेजर या यूनिट ऑफिसर के हस्ताक्षर और मोहर
- किसे जमा करना है: सभी पेंशनर्स और आश्रित पारिवारिक पेंशनर्स