दिल्ली मेट्रो में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर लगेगा भारी जुर्माना, DMRC ने जारी की सख्त एडवाइजरी

Kittu Kumari6 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली मेट्रो में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर लगेगा भारी जुर्माना, DMRC ने जारी की सख्त एडवाइजरी

अगर आप रोजाना सफर के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि मेट्रो नेटवर्क के भीतर प्रतिबंधित सामान ले जाने वालों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी CISF के पास है और पूरे नेटवर्क पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है।

नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब 'जन विश्वास बिल' के अपडेटेड दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को चेतावनी दी गई है कि वे सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि सफर सुरक्षित और सुगम बना रहे।

इन चीजों को ले जाना है पूरी तरह मना

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DMRC ने प्रतिबंधित वस्तुओं की एक लंबी सूची जारी की है। यात्रियों को निम्नलिखित चीजें साथ ले जाने की अनुमति नहीं है:

  • ज्वलनशील पदार्थ: विस्फोटक सामग्री, हथियार, माचिस, लाइटर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और अन्य खतरनाक रसायन।
  • खतरनाक सामग्री: नशीले पदार्थ, कंप्रेस्ड गैस, रेडियोधर्मी सामग्री, जहरीले या संक्षारक (corrosive) पदार्थ।
  • नुकीली चीजें: चाकू, तलवार या खंजर जैसे धारदार हथियार। यहाँ तक कि खिलौना बंदूक या नकली हथियार ले जाना भी मना है, क्योंकि इन्हें असली खतरा मान लिया जा सकता है।
  • अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं: मृत शरीर, जानवरों के शव, खून या कोई भी आपत्तिजनक सामग्री। इसके अलावा, सुरक्षा स्निफर डॉग्स को छोड़कर किसी भी जीवित जानवर या पक्षी को ले जाना वर्जित है।

सामान के वजन और साइज को लेकर भी नियम सख्त हैं। यात्री अधिकतम 25 किलो वजन तक का सामान ले जा सकते हैं, जिसका अधिकतम आयाम 80 सेमी x 50 सेमी x 30 सेमी होना चाहिए।

नियम तोड़ने पर कितनी लगेगी पेनल्टी?

सिर्फ प्रतिबंधित सामान ही नहीं, बल्कि मेट्रो परिसर में गलत व्यवहार करने पर भी जेब ढीली करनी होगी। DMRC ने अलग-अलग उल्लंघनों के लिए जुर्माने तय किए हैं:

  • अवैध बिक्री और उपद्रव: मेट्रो में सामान बेचने, हंगामा करने या महिलाओं के कोच में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
  • धूम्रपान और पोस्टर: परिसर में धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये और ट्रेन कोच पर पोस्टर चिपकाने या कुछ लिखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
  • छोटे उल्लंघन: स्टेशन या ट्रेन के फर्श पर बैठने पर धारा 59 के तहत 200 रुपये का जुर्माना है।
  • समय सीमा: मेट्रो सिस्टम में निर्धारित समय से ज्यादा रुकने पर 10 रुपये प्रति घंटा (अधिकतम 50 रुपये) चार्ज किया जाएगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए यह समय सीमा 65 मिनट तय की गई है।
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