साकेत कोर्ट में पेशी से पहले लंदन गए ध्रुव राठी, कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने साल 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब राठी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। कोर्ट में मौजूद उनके वकील ने दलील दी कि वह फिलहाल लंदन चले गए हैं, जिस वजह से वे पेशी के लिए उपस्थित नहीं हो सके।
पूरा मामला मई 2018 का है, जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो' नाम से एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो के खिलाफ विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस वीडियो में उनके खिलाफ झूठे और निराधार दावे किए गए, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची है। इसी आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।
समन लेने से इनकार और कोर्ट की सख्ती
इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट को पहले यह बताया गया था कि राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं लेकिन फिलहाल भारत में मौजूद हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब राठी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने नोटिस लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित उनके घर के बाहर समन चस्पा किया गया था।
शनिवार को हुई सुनवाई में जब उनके वकील ने यह जानकारी दी कि ध्रुव राठी अब लंदन में हैं, तो अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की गई है, जिसमें कोर्ट आगे की दिशा तय करेगा।