Delhi Water Bill Late Fee Waiver: दिल्ली सरकार ने वाटर बिल लेट फीस माफी की डेडलाइन बढ़ाई, मार्च 2027 तक मिला मौका

दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) यानी लेट फीस माफी योजना की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यह योजना अब 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इस फैसले से घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के ग्राहकों को राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम से उपभोक्ताओं को अपने पेंडिंग बिल का केवल मूल (Principal) अमाउंट ही चुकाना होगा और लेट फीस पर 100% छूट मिलेगी। वाटर मिनिस्टर प्रवेश साहिब सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि यह एक्सटेंशन इस स्कीम के तहत एरियर चुकाने का आखिरी मौका है, और उन्होंने उपभोक्ताओं से इस डेडलाइन से पहले राहत का लाभ उठाने की अपील की है।
योजना का अब तक का डेटा और आंकड़े
जब से यह स्कीम शुरू हुई है, तब से यह 5,27,514 से ज्यादा घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं तक पहुंच चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) अब तक लगभग 3,261 करोड़ रुपये की लेट फीस माफ कर चुका है, जबकि प्रिंसिपल पेमेंट के तौर पर 815.84 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक कलेक्ट किए जा चुके हैं। यह योजना पूरी नेशनल कैपिटल में अनुमानित 14.09 लाख घरेलू और 70,312 कमर्शियल कनेक्शन को कवर करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के जरिए जनता को फाइनेंशियल राहत देना और साथ ही DJB के लिए रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर बनाना है।