दिल्ली वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख 25 नवंबर, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश

दिल्ली के मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए 25 नवंबर तक आवेदन करें। चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस।

Kittu Kumari4 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख 25 नवंबर, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश

अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो अब आपके पास मौका है। दिल्ली वोटर लिस्ट सुधार के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 25 नवंबर, 2026 की समय सीमा तय की है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हैं, उन्हें अपना नाम शामिल करवाने के लिए 25 नवंबर तक फॉर्म-6 जमा करना होगा, ताकि वे अंतिम मतदाता सूची का हिस्सा बन सकें।

चुनाव आयोग के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट रोल जारी किया गया था, जिसके बाद यह बात सामने आई कि कई मतदाताओं के नाम 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' (ASDD) की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।

आवेदन कैसे करें और क्या है आगे की प्रक्रिया?

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मतदाता अपना आवेदन दो तरीकों से जमा कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे voters.eci.gov.in पोर्टल या ECINET मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए मतदाता चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (EROs), सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (AEROs), बीएलओ या निर्धारित पोलिंग स्टेशनों पर जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन मतदाताओं का नाम पहले लिस्ट में था लेकिन अब गायब है, वे बिना किसी डर के फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत 'गलत घोषणा' नहीं माना जाएगा, बशर्ते सभी कानूनी शर्तें पूरी हों।

पूरी प्रक्रिया के बाद, सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 15 दिसंबर 2026 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद 22 दिसंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

गौरतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया के कानूनी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 4 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्वीकार किया कि पहले नामांकित मतदाताओं द्वारा फॉर्म-6 के उपयोग का मामला अदालत में लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को होनी तय है।

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