दिल्ली में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेडलाइन तीसरी बार आगे बढ़ी, जानिए नई तारीखें

Kittu Kumari19 August 20262 min read177 viewsDelhi Local
दिल्ली में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेडलाइन तीसरी बार आगे बढ़ी, जानिए नई तारीखें

दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोग्राम के शेड्यूल को आधिकारिक तौर पर तीसरी बार आगे बढ़ा दिया है। नए टाइमलाइन के मुताबिक, अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर 2026 को जारी होगी। इस रीवाइज्ड शेड्यूल के तहत कई जरूरी प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं।

वोटर लिस्ट रिवीजन और पोलिंग स्टेशन का नया शेड्यूल

इलेक्टोरल शेड्यूल में किए गए अहम बदलावों के तहत पोलिंग स्टेशनों के पुनर्गठन और रेशनलाइजेशन की तारीख 24 अगस्त 2026 तय की गई है। इसके अलावा, दावे और आपत्तियां (Claims and Objections) दर्ज कराने की अवधि 31 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 तक तय की गई है। इन दावों का निपटारा 31 अगस्त 2026 से 29 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया तय तारीखों के अनुसार ही पूरी की जाएगी।

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BLO वेरिफिकेशन और डेटा डिजिटाइजेशन की स्थिति

यह प्रशासनिक अपडेट बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) द्वारा 17 अगस्त 2026 को घर-घर जाकर किए गए वेरिफिकेशन के पूरा होने के बाद आए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि बांटे गए कुल 1.45 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म्स में से लगभग 67 प्रतिशत यानी 97.4 लाख फॉर्म्स को डिजिटाइज और वेरिफाई कर लिया गया है। अधिकारियों का अनुमान है कि कुल मतदाताओं में से लगभग एक-तिहाई यानी 47.6 लाख से 47.8 लाख मतदाता ड्राफ्ट रोल से बाहर हो सकते हैं।

वोटर्स के लिए जरूरी निर्देश और फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया

जिन वोटर्स के नाम एब्सेंट, शिफ्टेड, मृत या डुप्लीकेट (ASDDO) की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 'अनकलेक्टेबल' मानकर ड्राफ्ट रोल से हटाया जा सकता है। इलेक्शन अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि जिन वोटर्स के नाम आने वाले ड्राफ्ट रोल में नहीं होंगे, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए तय किए गए क्लेम और ऑब्जेक्शन विंडो के दौरान एक फॉर्म 6 और साथ में एक फॉर्मल डिक्लेरेशन जमा करना होगा। सभी संबंधित मतदाताओं को इस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

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