वोटर लिस्ट में सुधार का मौका: दिल्ली CEO ने दी 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन

अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और अपनी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं या किसी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो आपके पास अब सीमित समय बचा है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के तहत दावों और आपत्तियों को दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इस समय सीमा के भीतर योग्य नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी जानकारी में सुधार करवा सकते हैं।
इन फॉर्म्स के जरिए करें आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पहली बार मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, तो उसे फॉर्म 6 भरना होगा। अगर किसी को वोटर लिस्ट में किसी नाम पर आपत्ति जतानी है, तो उसके लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाएगा। वहीं, यदि वोटर लिस्ट में नाम या पते जैसी किसी जानकारी में संशोधन या सुधार करवाना है, तो फॉर्म 8 भरना होगा।
अशोक कुमार ने आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि 16 जून तक के डेटा के आधार पर शुरुआती गणना में लगभग 1.45 करोड़ मतदाता थे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए करीब 97 लाख गणना फॉर्म प्राप्त हुए थे। उन्होंने यह भी बताया कि डेटा मैपिंग और विसंगतियों के कारण लगभग 33 लाख मामले सामने आए थे, जिनमें से 24 लाख मामलों का समाधान कर लिया गया है। बाकी बचे मामलों को अगले 10 दिनों के भीतर सुलझाने की उम्मीद है।
प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की है और उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) के जरिए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। साथ ही, मतदाताओं की किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) भी लागू की गई है।