दिल्ली में पता बदलने पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भरना होगा फॉर्म-6, पूरी जानकारी

दिल्ली में जिन लोगों ने अपना पता बदल लिया है या जो Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के दौरान छूट गए थे, उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए नया फॉर्म-6 जमा करना होगा। दिल्ली के Chief Electoral Officer (CEO) ने यह पुष्टि की है कि जिन मतदाताओं ने अपना पता बदल लिया है या SIR अभियान के दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उन्हें आगामी चुनावों में भाग लेने सुनिश्चित करने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रक्रिया से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- दिल्ली की संशोधित चुनावी सूची (Electoral Schedule) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
- क्लेम और आपत्तियां (Claims and Objections) दर्ज करने की विंडो 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी।
- इन क्लेम का आधिकारिक निपटान 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाना तय है और फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
- SIR का घर-घर जाकर सत्यापन (Door-to-door verification) चरण 17 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुका है।
फॉर्म-6 भरने और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया
जिन लोगों ने अपना निवास स्थान बदल लिया है, उन्हें अपने नए निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) में फॉर्म-6 जमा करना होगा। इसके लिए उन्हें 'shifting from another constituency' का विकल्प चुनना होगा और पुराने तथा नए दोनों पतों का विवरण देना होगा ताकि पुरानी प्रविष्टियों को हटाया जा सके। आवेदकों को अपने फॉर्म के साथ एक घोषणा (Declaration) और सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे।
इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र (10वीं/12वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड), निवास प्रमाण (बिजली/पानी/गैस बिल, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्ड, या रेंट/सेल डीड), और एक हालिया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। SIR प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं को माता-पिता से संबंधित जानकारी देना भी अनिवार्य है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और सहायता के लिए हेल्पलाइन
जबकि Election Commission of India (ECI) का कहना है कि SIR पहल का उद्देश्य वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटाइजेशन में देरी या असफल पता सत्यापन के कारण लगभग 33% मतदाता यानी करीब 4.7 मिलियन लोग ड्राफ्ट लिस्ट से छूट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ठीक से वितरित नहीं किए गए थे।
CEO कार्यालय ने आश्वासन दिया है कि छूटे हुए लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का अवसर मिलेगा। सहायता चाहने वाले मतदाता अपने स्थानीय Booth Level Officer (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या 1950 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।