दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नए नियम, BS-6 से कम मानक वाले वाहनों की एंट्री बैन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण कम करने के लिए BS-6 मानक और बाहरी वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस प्रदूषण नियम को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस ने बाहरी राज्यों से आने वाले और दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के प्रवेश के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डी.के. गुप्ता (IPS) द्वारा साझा की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अब शहर की हवा को साफ रखने के लिए वाहनों के उत्सर्जन मानकों (Emission Standards) की कड़ी जांच की जाएगी।
नए नियमों के मुताबिक, अगर आपका वाहन दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और वह BS-6 मानक से नीचे का है, तो उसे दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है, यानी ये वाहन बिना किसी रुकावट के शहर में आ सकेंगे।
दिल्ली और बाहरी वाहनों के लिए क्या हैं शर्तें?
दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। वर्तमान GRAP-1 ढांचे के तहत, दिल्ली के BS-4 वाहनों को चलने की अनुमति दी गई है। लेकिन, एक महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि दिल्ली में पंजीकृत सभी पेट्रोल और डीजल वाहन, जो BS-6 मानक को पूरा नहीं करते, उन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
- बाहरी वाहन: केवल BS-6 या इलेक्ट्रिक/CNG वाहनों की एंट्री।
- दिल्ली के वाहन: BS-4 मान्य (GRAP-1 के तहत), लेकिन BS-6 से कम वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक।
- छूट: इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों के लिए नियम सरल रखे गए हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे शहर में आने से पहले अपने वाहन के BS वर्गीकरण और रजिस्ट्रेशन की अच्छी तरह जांच कर लें। अधिकारियों ने साफ किया है कि इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे।