नवरात्रि पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का 'नो हॉंकिंग' कैंपेन, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

Kittu Kumari18 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
नवरात्रि पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का 'नो हॉंकिंग' कैंपेन, नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना

राजधानी में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के जश्न के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शोर-शराबे को कम करने के लिए एक खास मुहिम शुरू की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन चालकों से अपील की है कि वे त्योहारों की खुशी के बीच अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचें। सोशल मीडिया के जरिए इस अभियान को प्रमोट करते हुए पुलिस ने "Festive vibes ON, unnecessary honking OFF" का संदेश दिया है, ताकि शहर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे।

हॉर्न बजाने और प्रेशर हॉर्न पर लगेगा मोटा जुर्माना

अगर आप सड़क पर बिना वजह हॉर्न बजाते पकड़े गए, तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत, पहली बार अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 500 रुपये और दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, 'साइलेंस जोन' (अस्पतालों, स्कूलों और अदालतों के 100 मीटर के दायरे) में नियम तोड़ने पर जुर्माना और भी ज्यादा है; यहाँ पहली बार में 1,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 2,000 रुपये तक का दंड भुगतना पड़ सकता है।

सबसे सख्त कार्रवाई प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर की जा रही है, जिस पर 12,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रिहायशी इलाकों में हॉर्न बजाने पर कम से कम 1,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।

ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर पुलिस ने कुछ और कड़े कदम उठाए हैं। 16 से 20 अक्टूबर 2026 तक चितरंजन पार्क (CR Park) और ग्रेटर कैलाश-II जैसे इलाकों में शाम 4 बजे से आधी रात तक निजी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। रामलीला और दुर्गा पूजा के कारण ईस्टर्न रेंज की सड़कों पर शाम 7 से 11 बजे के बीच भारी जाम की संभावना है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं, दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

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