नवरात्रि पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी: रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ेगी भारी

Kittu Kumari19 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
नवरात्रि पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी: रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ेगी भारी

दिल्ली में नवरात्रि 2026 के उत्सव के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वे लेन अनुशासन का पालन करें और गलत दिशा (Wrong Side) में वाहन चलाने से बचें। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क पर की गई एक छोटी सी गलती कई मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है।

इस अभियान को 'Wrong Side = Wrong Vibe' का नाम दिया गया है, जिसके जरिए लोगों को 'स्मार्ट तरीके से जश्न मनाने' और 'सही दिशा में ड्राइविंग' करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि त्योहार की खुशी के बीच सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा।

सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना

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ट्रैफिक पुलिस केवल सलाह ही नहीं दे रही, बल्कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 के पहले छह महीनों में ही गलत दिशा में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 2,000 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 3.42 लाख से अधिक चालान काटे गए हैं। पुलिस इसे सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम का एक मुख्य कारण मानती है।

नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए अब कानूनी शिकंजा और कस गया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत रॉन्ग साइड ड्राइविंग को एक गंभीर अपराध माना गया है। इसमें भारी जुर्माने के साथ-साथ वाहन जब्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और मानव जीवन को खतरे में डालने के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाने तक का प्रावधान है।

इसके अलावा, नवरात्रि के दौरान झंडेवालन मंदिर, चितरंजन पार्क और ग्रेटर कैलाश-II जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं। वहीं, जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली लोक अदालत के लिए अपनी चालान स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि विवादों का जल्द निपटारा हो सके।

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