दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 25 अक्टूबर को लगाएगी नेशनल लोक अदालत, ऐसे होगा चालानों का निपटारा

Kittu Kumari21 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 25 अक्टूबर को लगाएगी नेशनल लोक अदालत, ऐसे होगा चालानों का निपटारा

अगर आपके पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कई लंबित चालान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के समन्वय से 25 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर में लंबित ट्रैफिक चालानों के भारी बोझ को कम करना है। आंकड़ों की बात करें तो 28 सितंबर 2026 तक जारी 6.2 करोड़ चालानों और नोटिसों में से लगभग 4.5 करोड़ अभी भी बकाया हैं, जिनमें से 3.4 करोड़ केवल कैमरा-जनरेटेड नोटिस हैं।

ऑनलाइन टोकन लेना है जरूरी, यहां देखें पूरी प्रक्रिया

इस लोक अदालत में केवल वही चालान निपटाए जा सकेंगे जो 30 जून 2026 तक जारी किए गए हैं और कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार बिना टोकन के एंट्री नहीं मिलेगी। चालान निपटारे के इच्छुक वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन टोकन लेना होगा।

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टोकन और नोटिस स्लिप डाउनलोड करने के लिए पोर्टल 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से सक्रिय हो चुका है और यह 24 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। हालांकि, इसके लिए एक सीमा तय की गई है; कुल 2 लाख चालानों और प्रतिदिन 50,000 डाउनलोड की लिमिट रखी गई है। इच्छुक लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat या https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat/ पर जाकर अपनी स्लिप प्राप्त कर सकते हैं।

अदालत जाते समय साथ रखें ये जरूरी दस्तावेज:

  • प्रिंटेड ऑनलाइन स्लिप
  • चालान का विवरण
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस
  • सरकारी फोटो पहचान पत्र (ID Proof)

यह पूरी प्रक्रिया शहर के सात प्रमुख कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी, जिनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रउज़ एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी, रोहिणी और द्वारका शामिल हैं। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे कोर्ट जाने से पहले अपने चालान की पात्रता और आवंटित बेंच की जांच जरूर कर लें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

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