दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला: 1 नवंबर से वाहनों के प्रवेश पर लगी सख्ती

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण रोकने के लिए GRAP के तहत वाहनों पर पाबंदी लगाई है। बिना PUCC और BS6 वाहनों पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना।

Kittu Kumari30 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला: 1 नवंबर से वाहनों के प्रवेश पर लगी सख्ती

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत 1 नवंबर से वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस GRAP नियम के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर कम हो सके। ये नियम 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे, इसलिए वाहन मालिकों को अब अपनी गाड़ियों के मानकों की जांच कर लेनी चाहिए।

बिना PUCC और BS6 वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना

नए नियमों के मुताबिक, जो वाहन BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते या जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं है, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलने से रोका जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति गैर-BS6 डीजल या गैर-BS4 पेट्रोल वाहन चलाता पाया गया, तो उसे 20,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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इतना ही नहीं, 1 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' (No PUCC, No Fuel) नियम लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी के पास वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, तो पेट्रोल पंप वाले आपको ईंधन नहीं देंगे।

प्रशासन ने अन्य वाहनों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

  • बाहरी राज्यों से आने वाली गैर-अनुपालन बसें, ट्रैक्टर और 'जुगाड़' वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
  • वे ट्रक जो दिल्ली के लिए नहीं हैं, उन्हें शहर के अंदर आने के बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना होगा।
  • गैर-BS6 कमर्शियल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इन नियमों की निगरानी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। सभी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) और RFID तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरंत पकड़ा जा सके।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) विज्यंता आर्य ने बताया कि यह अभियान जारी है और फर्जी 'नो एंट्री परमिशन' का उपयोग करने वाले कमर्शियल ऑपरेटरों के खिलाफ पहले ही तीन FIR दर्ज की जा चुकी हैं। हालांकि, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान फलों और सब्जियों की सप्लाई चेन प्रभावित होने की चिंता जताई गई है, लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इन नियमों को लागू करना जरूरी समझा है।

ट्रैफिक पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी गाड़ी की पात्रता की जांच कर लें। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 जारी किए गए हैं।

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