अंसारी रोड और घाटा मस्जिद पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, हटाया गया अवैध अतिक्रमण

Kittu Kumari12 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
अंसारी रोड और घाटा मस्जिद पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, हटाया गया अवैध अतिक्रमण

राजधानी की सड़कों को जाम मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में 12 अक्टूबर 2026 को अंसारी रोड और घाटा मस्जिद इलाके में एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए रेहड़ी-पटरियों और गलत तरीके से खड़ी गाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।

इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने सड़कों पर खड़े अवैध कब्जों को हटाने पर जोर दिया, जिसमें कुल 4 अनधिकृत रेहड़ी-पतरी ढांचों को हटाया गया। वहीं, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर नकेल कसते हुए 77 चालान काटे गए और 6 वाहनों को मौके से टो कर ले जाया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए साफ किया कि अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के प्रति अब 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी।

एलजी के निर्देशों के बाद तेज हुई कार्रवाई

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गौरतलब है कि यह पूरी कार्रवाई उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद की गई है। 8 अक्टूबर 2026 को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में एलजी ने अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्ती बरतने और एक एकीकृत पार्किंग प्राधिकरण बनाने की संभावना पर चर्चा की थी। पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाना है ताकि आम जनता को सफर में आसानी हो और जाम की समस्या कम हो सके।

विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) मनीष अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता गोयल आर्य ने लोगों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। आंकड़ों की बात करें तो साल 2026 में 5 अक्टूबर तक दिल्ली में अवैध पार्किंग के लिए 13 लाख से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं और 1.24 लाख से अधिक वाहनों को टो किया गया है।

शहर में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक घनत्व को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा, सीसीटीवी और ई-चालान सिस्टम के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति 60 दिनों के भीतर अपना जुर्माना नहीं भरता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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