दिल्ली में ट्रैफिक चालान चुनौती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, 18 सितंबर 2026 से लागू

Kittu Kumari18 September 20261 min read15 viewsDelhi Local
दिल्ली में ट्रैफिक चालान चुनौती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, 18 सितंबर 2026 से लागू

दिल्ली में ट्रैफिक चालान को चुनौती देने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं जो 18 सितंबर 2026 से लागू हो गए हैं। इन नए नियमों के तहत वाहन चालकों के लिए प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

अदालत जाने से पहले अपील की प्रक्रिया

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए ट्रैफिक चालान के खिलाफ वाहन चालक अब सीधे अदालत का रुख नहीं कर सकते हैं। मोटर चालकों को पहले निर्धारित प्राधिकारी के पास सीधे अपील करनी होगी। यदि अधिकारी यह निर्धारित करता है कि चालान गलती से जारी किया गया था, तो उसे उसी स्तर पर रद्द कर दिया जाएगा।

अदालत में अपील और 50 प्रतिशत राशि जमा करने का नियम

यदि मोटर चालक अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट रहता है, तो वे मामले को न्यायिक अदालतों में ले जाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, एक नई वित्तीय आवश्यकता यह अनिवार्य करती है कि अदालत की सुनवाई होने से पहले, अपीलकर्ता को चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। यदि अदालत यह फैसला सुनाती है कि चालान वास्तव में गलत था, तो यह जमा किया गया 50 प्रतिशत पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा। इसके विपरीत, यदि अदालत चालान की वैधता को बरकरार रखती है, तो व्यक्ति को जुर्माने की शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा।

नियमों का उद्देश्य और पूर्व घोषणा

17 सितंबर 2026 को की गई प्रारंभिक घोषणाओं के बाद आए ये प्रक्रियात्मक अपडेट, ट्रैफिक उल्लंघन विवादों के समाधान को सुव्यवस्थित करने के लिए हैं।

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