दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, 25 अक्टूबर को लगेगी लोक अदालत

अगर आप भी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय हुए ट्रैफिक चालानों के बोझ से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर 25 अक्टूबर, 2026 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। इस दिल्ली ट्रैफिक चालान लोक अदालत के जरिए लोग अपने लंबित चालानों का निपटारा कर सकते हैं।
यह आयोजन राजधानी के सात प्रमुख जिला कोर्ट परिसरों में किया जाएगा, जिनमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। यह सत्र सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा। खास बात यह है कि यह सुविधा केवल उन्हीं कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों के लिए है, जो 30 जून 2026 तक वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर लंबित थे। इस तारीख के बाद हुए उल्लंघनों के लिए यह अदालत मान्य नहीं होगी।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी नियम
पात्र वाहन चालक 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल से अपनी चालान स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशासन ने कुल 2,00,000 चालानों की सीमा तय की है, जिसमें प्रतिदिन अधिकतम 50,000 स्लिप डाउनलोड की जा सकेंगी।
अक्सर देखा गया है कि ऐसी अदालतों में ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करने, गलत पार्किंग और सेफ्टी गियर न पहनने जैसे अपराधों के जुर्माने में करीब 50 प्रतिशत तक की छूट मिल जाती है, हालांकि अंतिम फैसला presiding बेंच का ही होगा।
ध्यान रखें कि इन मामलों में कुछ गंभीर अपराध शामिल नहीं हैं:
- शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunk Driving)
- हिट एंड रन केस
- ऐसे मामले जिनमें FIR दर्ज की गई हो
लोक अदालत में जाते समय अपने साथ जरूरी कागजात ले जाना अनिवार्य है। आपको अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप, चालान की कॉपी, वाहन का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) और एक फोटो आईडी साथ रखनी होगी। याद रहे कि डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, केवल प्रिंटेड दस्तावेज ही मान्य होंगे।
यह आयोजन पहले ब्रिक्स समिट और कोर्ट की अन्य व्यस्तताओं के कारण टला था, लेकिन अब 25 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। निपटारे के बाद अपनी रसीद को संभाल कर रखें, क्योंकि यही आपके चालान के बंद होने का पक्का सबूत होगा।