दिल्ली में 25 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत, लंबित ट्रैफिक चालानों से मिलेगी राहत

Kittu Kumari19 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली में 25 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत, लंबित ट्रैफिक चालानों से मिलेगी राहत

अगर आप भी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय हुए पुराने ट्रैफिक चालानों की वजह से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लंबित ट्रैफिक चालानों और अन्य समझौतनीय मामलों के निपटारे के लिए 25 अक्टूबर 2026 को 'नेशनल लोक अदालत' का आयोजन किया है। यह आयोजन पहले सितंबर और अक्टूबर की अन्य तारीखों पर होना था, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था के कारण इसे अब 25 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है।

यह लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक राजधानी के सात जिला कोर्ट परिसरों में चलेगी। इसमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी, रोहिणी और द्वारका कोर्ट शामिल हैं। खास बात यह है कि केवल वही ट्रैफिक चालान इस निपटारे के पात्र होंगे जो 30 जून 2026 तक लंबित हैं।

टोकन बुकिंग और जरूरी नियम

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इस लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए आपको ऑनलाइन टोकन लेना अनिवार्य होगा। टोकन बुकिंग का पोर्टल 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से खुलेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिदिन केवल 50,000 टोकन ही डाउनलोड किए जा सकेंगे और कुल मिलाकर 2,00,000 चालानों की सीमा तय की गई है।

पंजीकरण के लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं:

  • निजी वाहन मालिक: अधिकतम पांच कोर्ट नोटिस और दो चालान बुक कर सकते हैं।
  • कमर्शियल वाहन मालिक: केवल एक नोटिस और एक चालान बुक कर सकते हैं, बशर्ते जुर्माने की राशि 10,000 रुपये से कम हो।

याद रखें कि बिना अपॉइंटमेंट स्लिप के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी 'वॉक-इन' अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अदालत में जाते समय आपको अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप के साथ-साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट की मूल प्रतियां (Original Documents) साथ ले जानी होंगी। मोबाइल पर दिखाए गए डिजिटल दस्तावेज़ों को मान्य नहीं माना जाएगा।

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