दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास की पात्रता बढ़ी, जनवरी 2025 तक के निवासियों को मिलेगा पक्के मकानों का लाभ

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार, 11 अगस्त को 'Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Bill, 2026' पास कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण विधायी बदलाव के तहत झुग्गी पुनर्वास की पात्रता की तारीख को 1 जनवरी 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दिया गया है। इस संशोधन को दिल्ली के अधिक से अधिक झुग्गीवासियों को पुनर्वास लाभ प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
झुग्गीवासियों को मिलेगा गरिमापूर्ण आवास का अधिकार
दिल्ली के Urban Minister Ashish Sood ने विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि इस बिल से Jhuggi-Jhopri (JJ) clusters में रहने वाले अधिक परिवारों को गरिमापूर्ण आवास और बेहतर भविष्य का अधिकार मिलेगा। इससे दिल्ली के विभिन्न JJ clusters के लगभग 400,000 से 500,000 परिवारों, यानी करीब 20 लाख लोगों को स्थायी घर मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे नए फ्लैट्स
Ashish Sood ने आगे बताया कि पात्र परिवारों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं (civic amenities) से लैस multi-storey flats उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य 'Jahan Jhuggi, Wahin Makan' (House where the slum is) संकल्प के अनुरूप पात्र परिवारों को उनके मौजूदा क्लस्टर के जितना संभव हो सके पास ही पुनर्वासित करना है।
Public-Private Partnership मॉडल पर होगा काम
सरकार केवल घर ही नहीं, बल्कि नई पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल के मैदान सहित आवश्यक सामाजिक और नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये प्रयास Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के माध्यम से, केंद्र और दिल्ली सरकारों के समन्वित समर्थन से संचालित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य झुग्गी निवासियों के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाना है।