उत्तर प्रदेश और दिल्ली दंगे: कड़कड़ूमा कोर्ट ने पुलिस पर हमला करने वाले 5 दोषियों को सुनाई सजा

दिल्ली की कड़कड़ूमा कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले पांच दोषियों को सजा सुनाई है। यह पांचों दोषी एक गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने भजनपुरा पुलिस स्टेशन इलाके में दंगे रोकने की कोशिश कर रही पुलिस टीम पर हमला किया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमला और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालना एक गंभीर बात है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सभी पांचों दोषियों को सजा सुनाई जिनके नाम आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन हैं। अदालत ने इन सभी को अलग-अलग धाराओं के तहत जेल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि ये आरोपी पहली बार अपराधी बने हैं और अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं, इसलिए इन्हें अधिकतम सजा नहीं दी गई है। विशेष लोक अभियोजक मधुकड़ पांडे ने अदालत में दलील दी थी कि दोषियों का यह कृत्य समाज विरोधी और राज्य मशीनरी पर सीधा हमला था। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील ने दोषियों की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की थी।