दिल्ली में Bed & Breakfast कानून खत्म करने का बिल पेश, नई पॉलिसी होगी लागू

Kittu Kumari8 August 20262 min read78 viewsDelhi Local
दिल्ली में Bed & Breakfast कानून खत्म करने का बिल पेश, नई पॉलिसी होगी लागू

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को दिल्ली विधानसभा में मौजूदा 'Bed and Breakfast Establishments (Registration and Regulation) Act, 2007' और उसके 2010 व 2021 के संशोधनों को रद्द करने के लिए एक बिल पेश किया है। यह बिल पुराने कानून के तहत चल रहे लगभग 750 establishments को तुरंत राहत देगा और इसके सोमवार, 10 अगस्त 2026 को पास होने की उम्मीद है।

  • दिल्ली विधानसभा में 'Delhi Bed and Breakfast Establishments (Repeal) Bill, 2026' पेश किया गया।
  • जून 2026 में मालवीय नगर में एक B&B सुविधा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी।
  • अंतरिम अवधि के दौरान दिल्ली में B&B establishments पर केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे।

नया कानून और पुरानी घटनाओं का असर

यह विधाई कदम जून 2026 में मालवीय नगर की एक Bed & Breakfast सुविधा में हुई एक विनाशकारी आग की दुर्घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें 11 विदेशी नागरिकों सहित कुल 21 लोगों की मौत हो गई थी। मंत्री ने बताया कि कई प्रावधानों में पुराने हो चुके 2007 के कानून को रद्द करने की प्रक्रिया लगभग एक साल से चल रही थी।

नई 'Delhi Bed & Breakfast Policy, 2026' का प्रस्ताव

इसके साथ ही, दिल्ली सरकार एक नई और व्यापक 'Delhi Bed & Breakfast Policy, 2026' तैयार कर रही है, जिसका ड्राफ्ट 26 मई 2026 को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था। प्रस्तावित पॉलिसी का उद्देश्य अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाना है, जिसमें सात कार्य दिवसों के भीतर "deemed approval" प्रक्रिया के साथ self-certification और self-renewal फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा, जो पहले की 30 दिन की अवधि को काफी कम कर देता है।

नए नियम और सुरक्षा मानक

इसमें प्रति यूनिट आठ-कमरे और 16-बिस्तर की सीमा, CCTV कैमरे, अतिथि सत्यापन और स्वच्छता मानकों जैसे नए नियम अनिवार्य किए गए हैं। इस नई पॉलिसी को अगले एक महीने के भीतर कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

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