दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण पर लगाम: बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन, बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक

Kittu Kumari22 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण पर लगाम: बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन, बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक

राजधानी दिल्ली के लिए एक तरफ जहां अच्छी खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ सर्दियों की दस्तक के साथ प्रदूषण का खतरा भी बढ़ गया है। इस साल दिल्ली ने पिछले एक दशक (कोविड काल को छोड़कर) के सबसे ज्यादा 214 'क्लीन-एयर डेज' दर्ज किए हैं। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने इस उपलब्धि का श्रेय सरकारी एजेंसियों की मेहनत और जनता के सहयोग को दिया है। हालांकि, यह राहत ज्यादा देर नहीं चली और 21 अक्टूबर को AQI 245 तक पहुंच गया, जो पिछले 100 दिनों का उच्चतम स्तर है। इसी बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार अब बेहद सख्त कदम उठाने जा रही है।

1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम, जेब पर पड़ेगा असर

प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 1 नवंबर 2026 से कई कड़े नियम लागू करने जा रही है। अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं या बाहर से दिल्ली आने वाले हैं, तो ये बातें आपके लिए जानना जरूरी हैं:

  • BS-VI मानक अनिवार्य: 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वेहिकल अगर BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, तो उन्हें राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), CNG कमर्शियल गाड़ियों, इमरजेंसी सेवाओं और सरकारी काम से आने वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है।
  • नो PUC, नो फ्यूल: अब पेट्रोल पंपों पर लापरवाही नहीं चलेगी। 1 नवंबर से 'नो PUC, नो फ्यूल' पॉलिसी लागू होगी, यानी जिस वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होगा, उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।
  • पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी: अधिक ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर फीस दोगुनी कर दी जाएगी। राहत की बात यह है कि DMRC (मेट्रो) की पार्किंग पर यह बढ़ी हुई फीस लागू नहीं होगी।
  • ऑफिस टाइमिंग में बदलाव: भीड़ कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के समय बदले गए हैं। MCD ऑफिस अब सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक और अन्य दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।

इतना ही नहीं, CAQM ने दिल्ली-NCR में GRAP के पहले चरण (Stage I) को भी लागू कर दिया है। इसके तहत तंदूरों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, डीजल जनरेटरों पर प्रतिबंध है और ऑफिसों के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम का निर्देश दिया गया है।

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