Independence Day से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी चेतावनी: चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने पर होगी 5 साल की जेल और भारी जुर्माना

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने नागरिकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी करते हुए लोगों से 'चाइनीज मांझा' (Chinese Manjha) का इस्तेमाल न करने की अपील की है। 12 अगस्त 2026 को अपने आधिकारिक Twitter हैंडल के जरिए जारी इस चेतावनी संदेश को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (@dtptraffic) ने भी रीट्वीट किया है। इस अभियान के तहत निम्नलिखित मुख्य बातें सामने आई हैं:
- दिल्ली पुलिस ने 12 अगस्त 2026 को 'Say NO to Chinese Manjha' का संदेश जारी किया।
- यह प्रतिबंध दिल्ली सरकार द्वारा 10 जनवरी 2017 को Environment (Protection) Act, 1986 के तहत लगाया गया था।
- कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- मध्य दिल्ली में 10 अगस्त को 5 लोग गिरफ्तार हुए और 45 रीेल जब्त की गईं।
- सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक कार्यक्रम स्थलों के आसपास पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है।
चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध और कड़े कानूनी नियम
यह पहल दिल्ली सरकार द्वारा 10 जनवरी 2017 को Environment (Protection) Act, 1986 की धारा 5 के तहत लागू किए गए व्यापक प्रतिबंध का हिस्सा है। इस रोक के दायरे में नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने सभी पतंग उड़ाने वाले धागे (जिन्हें 'चाइनीज मांझा' कहा जाता है) आते हैं। इसके अलावा कांच, धातु या अन्य धारदार घटकों से बने किसी भी धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक दस्तावेज देखा जा सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की कैद और ₹100,000 तक का जुर्माना हो सकता है। पतंग उड़ाने के लिए केवल सादे सूती धागे की अनुमति है।
पुलिस की छापेमारी और सख्त कार्रवाई
स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अवैध 'मांझा' के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और अगस्त की शुरुआत में विभिन्न जिलों से कई गिरफ्तारियां और जब्ती की खबरें आई हैं। केंद्रीय जिले में 10 अगस्त को पांच लोगों को पकड़ा गया और प्रतिबंधित धागे की 45 रीेल जब्त की गईं। इस सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के DCP रोहित राजबीर सिंह ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति की पुष्टि करते हुए कहा कि Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) और Environmental Protection Act की प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसकी जानकारी Delhi Police Press Release में दी गई है।
मानव जीवन और पक्षियों के लिए खतरा
Delhi Fire Service के चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने इंसानों और पक्षियों दोनों के लिए चाइनीज धागे से पैदा होने वाले अत्यधिक खतरे पर जोर दिया है। इसके अलावा, स्वतंत्रता दिवस की अवधि के दौरान सुरक्षा में बाधा और जनता को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने 16 अगस्त तक सभी कार्यक्रम स्थलों के आसपास पतंग उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस अभियान को व्यापक समर्थन देने के लिए ट्वीट में @PMOIndia, @HMOIndia और @MinOfCultureGoI जैसे आधिकारिक हैंडल को भी टैग किया गया है।