Delhi Police की बड़ी चेतावनी: जानलेवा Chinese Manjha का इस्तेमाल करने पर होगी 5 साल की जेल

दिल्ली पुलिस ने चीनी मांझे को लेकर एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें इसे गैरकानूनी और जानलेवा बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे घातक Chinese Manjha के इस्तेमाल की तुरंत रिपोर्ट करें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता में जागरूकता फैलाना और इस खतरनाक सामग्री पर रोक लगाना है।
कानूनी कार्रवाई और धाराएं
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तेज धार वाले सिंथेटिक धागे का उपयोग, भंडारण, खरीद या बिक्री सीधे तौर पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 का उल्लंघन है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं।
जनता से पुलिस की अपील
अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। लोग Chinese Manjha के उपयोग या व्यापार से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। इसके अलावा आपातकालीन नंबर 112 डायल करके भी इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस का यह अभियान सख्त प्रवर्तन और जन जागरूकता के जरिए इसकी मौजूदगी को खत्म करने के लिए है।