दिल्ली पुलिस का कड़ा आदेश: ट्रांसफर के 15 दिन के भीतर नई जगह करना होगा रिपोर्ट

Kittu Kumari23 September 20261 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली पुलिस का कड़ा आदेश: ट्रांसफर के 15 दिन के भीतर नई जगह करना होगा रिपोर्ट

दिल्ली पुलिस ने 23 सितंबर 2026 से प्रभावी ट्रांसफर और पोस्टिंग नियमों को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस नए आदेश के तहत सभी पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर ऑर्डर मिलने के 15 दिनों के भीतर अपनी नई यूनिट में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश पिछले साल पूर्व पुलिस कमिश्नर एस. एन. श्रीवास्तव द्वारा बनाए गए स्टैंडिंग ऑर्डर का पालन न होने की पुरानी समस्या को दूर करने के लिए दिया गया है।

पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने कामकाज में सुधार और तेजी लाने के लिए इस नीति को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (मुख्यालय) अजय कृष्णा शर्मा द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी तय 15 दिनों के भीतर अपनी वर्तमान पोस्टिंग से रिलीज़ नहीं होता है, तो उसे पुलिस मुख्यालय के रिकॉर्ड से आधिकारिक तौर पर रिलीज़ मान लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में देरी के लिए संबंधित डीसीपी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

इसके अलावा, जो कर्मी 15 दिन की अवधि के भीतर अपनी नई यूनिट में रिपोर्ट करने में असफल रहेंगे, उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (LPC) नई यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप, ट्रांसफर की प्रभावी तारीख के बाद किसी भी महीने के वेतन का भुगतान करने से पुरानी यूनिट को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel
Share:

Comments

Leave a comment