Independence Day से पहले Delhi Police सख्त, Capital में Security Checks और Patrolling तेज

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) से पहले Delhi Police ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सघन पिकेट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। DCP South Delhi ने 8 अगस्त 2026 को इन सतर्क प्रयासों की घोषणा करते हुए पुष्टि की कि वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की पूरी तरह से जांच की जा रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सर्तक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना 112 डायल करके दें।
Interstate Coordination Meeting और ड्रोन बैन
यह बढ़ी हुई सुरक्षा तैयारियां 15 अगस्त 2026 को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। Delhi Police Commissioner Anurag Kumar ने 5 अगस्त 2026 को एक अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक (interstate coordination meeting) की अध्यक्षता की। इस बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हुईं। चर्चाओं का केंद्र एक संयुक्त सुरक्षा रणनीति को अंतिम रूप देना, खुफिया जानकारी साझा करना और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच के लिए सीमावर्ती जांच को मजबूत करना था। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन और अन्य एरियल प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है।
चेकिंग के लिए Operational Guidelines और नियम
इस तरह की चेकिंग के लिए फरवरी 2023 में तय किए गए ऑपरेशनल दिशानिर्देशों के तहत हर पिकेट पर कम से कम तीन कर्मियों का होना अनिवार्य है। इनमें एक लंबी दूरी के हथियार के साथ, एक वाहन निरीक्षण के लिए और दूसरा विवरण दर्ज करने के लिए होता है। रात की गश्त करने वाले कर्मियों के पास वायरलेस सेट, हथियार और एक रजिस्टर होना जरूरी है। दिसंबर 2020 के पुराने निर्देशों में पीक आवर्स के दौरान गैर-स्थायी पुलिस पिकेट्स न लगाने की सलाह दी गई थी, जब तक कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निर्देश न दिए जाएं या ट्रैफिक जाम न हो। इसके अलावा, Delhi Police ने सितंबर 2022 में पुष्टि की थी कि unattended barricades की सूचना 112 या सोशल मीडिया के जरिए दी जा सकती है, और नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। District DCPs को केवल आपात स्थिति (exigency) में पीक आवर्स के दौरान बैरिकेड लगाकर चेकिंग की मंजूरी देने का अधिकार है।