उत्तर Delhi के Mukundpur में गश्त के दौरान Delhi Police के 3 कर्मियों पर हमला, 17 साल का किशोर हिरासत में

दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में गश्त के दौरान पुलिस टीम पर हुए हमले की एक बड़ी घटना सामने आई है। इस घटना से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: शनिवार, 22 अगस्त 2026 को दोपहर 3:00 बजे से 3:30 बजे के बीच जनता विहार इलाके में गश्त कर रहे तीन पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। बिना वैध दस्तावेजों वाली मोटरसाइकिल जब्त करने के बाद यह हिंसक झड़प हुई। हमलावरों ने पुलिस टीम पर मिर्च पाउडर, ईंटों और डंडों से हमला किया। हमले में हेड कांस्टेबल दिनेश, राजेश और टीनू घायल हो गए। घटनास्थल से एक 17 वर्षीय किशोर को पकड़ा गया है, जबकि मुख्य आरोपी सुनील उर्फ पंकज फरार है जिसकी तलाश जारी है।
घटना की पूरी जानकारी और दस्तावेज जब्ती
शनिवार, 22 अगस्त 2026 को दोपहर 3:00 बजे से 3:30 बजे के बीच नॉर्थवेस्ट दिल्ली के मुकुंदपुर के जनता विहार इलाके में गश्त के दौरान Delhi Police के तीन अधिकारियों को चोटें आईं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 66 के तहत वैध दस्तावेजों के बिना एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया था। जब अधिकारी अपने बीट पर वापस लौटे, तो मोटरसाइकिल मालिक और उसके परिवार सहित एक समूह ने उनका सामना किया, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया।
पुलिस टीम पर मिर्च पाउडर और ईंटों से हमला
हमलावरों ने पुलिस टीम पर मिर्च पाउडर, ईंटों और डंडों का इस्तेमाल करके हमला किया। इस मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल दिनेश, राजेश और टीनू घायल हो गए, जिसमें हेड कांस्टेबल दिनेश को सिर में चोट आई। सभी तीनों अधिकारियों को चिकित्सा उपचार मिला और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर ही एक 17 वर्षीय किशोर को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने मुख्य फरार संदिग्ध की पहचान सुनील उर्फ पंकज के रूप में की है, जो एक स्थानीय 'बैड कैरेक्टर' (बीसी) है और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज दो मामलों सहित पांच पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हैं। पुलिस सुनील और अन्य संदिग्धों की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है जो इलाके से फरार हो गए थे।
सीसीटीवी फुटेज और कानूनी कार्रवाई
हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, और जांचकर्ता आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं। भलस्वा डेयरी पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है। शामिल धाराओं में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 132, 121, 110, 61 और 3(5) शामिल हैं, जिसमें एक लोक सेवक को रोकना, आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या के प्रयास जैसे अपराध शामिल हैं।