कनॉट प्लेस में 'लेहरा दो तिरंगा' रैली: दिल्ली पुलिस ने CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपके को दिया कानून पालन का नोटिस

राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लेहरा दो तिरंगा' रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपके को नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी तरह की गतिविधि के दौरान कानून का पूरी तरह पालन करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों की अनदेखी की गई, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीसीपी न्यू दिल्ली सचिन शर्मा ने बताया कि वर्तमान में न्यू दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इस धारा के तहत इलाके में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। चूंकि कनॉट प्लेस एक बेहद व्यस्त इलाका है और अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसलिए भीड़ जमा होने से व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी वजह से पुलिस ने अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत नोटिस भेजकर कानून का सम्मान करने की अपील की है।
बिना अनुमति रैली निकालने पर होगी कार्रवाई
पुलिस की टीम अभिजीत दिपके के निवास पर पहुंचकर उन्हें यह नोटिस सौंपी। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि एनडीएमसी (NDMC) ने शनिवार को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। यदि इसके बावजूद कनॉट प्लेस में रैली निकाली जाती है या भीड़ जुटाई जाती है, तो इसे धारा 163 का सीधा उल्लंघन माना जाएगा और पुलिस सख्त कानूनी कदम उठाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि तिरंगा लहराना कानूनन गलत नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के मार्च निकालना या भीड़ इकट्ठा करना नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही कार्यकर्ता को फ्लैग कोड (Flag Code) की याद दिलाते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरा सम्मान बनाए रखा जाए। डीसीपी ने साफ किया कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।