दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग MCOCA मामले में पूरी की बहस, 17 अगस्त को होगी बालियान और सांगवान पर सुनवाई

दिल्ली पुलिस ने शनिवार, 8 अगस्त 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) मामले में आरोप तय करने पर अपनी बहस पूरी कर ली है। यह कार्यवाही फरार गैंगस्टर कपिल सांगwan उर्फ नंदू द्वारा चलाए जा रहे कथित संगठित अपराध सिंडिकेट पर केंद्रित थी।
अगली सुनवाई की तारीख तय
स्पेशल जज (MP-MLA) प्रशांत कुमार ने आरोप तय करने को लेकर पूर्व Aam Aadmi Party (AAP) MLA नरेश बालियान और कपिल सांगवान के वकीलों की दलीलें सुनने के लिए अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 तय की है। उनके कानूनी दलों ने अपनी प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए समय मांगा था और उन्हें समय दिया गया था।
अन्य आरोपियों और वकीलों की प्रक्रिया
मामले के अन्य आरोपियों के वकीलों, जिन्होंने झूठे फंसाए जाने का दावा किया था, ने मौखिक दलीलें पेश करने से इनकार करने के बाद लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए समय प्राप्त किया। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे Special Public Prosecutor अखंड प्रताप सिंह को तर्कों का तीन से चार पेज का लिखित synopsis दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
चार्जशीट और अन्य कानूनी अपडेट
दिल्ली पुलिस ने MCOCA की धारा 3 और 4 के तहत आरोपियों के खिलाफ chargesheet और कई supplementary chargesheets दायर की हैं। मामले में पहले के घटनाक्रमों में Delhi High Court ने 3 अगस्त 2026 को नरेश बालियान की regular bail application को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके और सांगवान के सिंडिकेट के बीच "स्पष्ट गठजोड़" का हवाला दिया गया था। इसके अलावा, 5 अगस्त 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले के संबंध में एक अन्य फरार आरोपी उम्मीद सिंह को Proclaimed Offender घोषित किया था।