जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अब 10 दिन पहले देनी होगी सूचना, दिल्ली पुलिस ने कड़े किए नियम

Kittu Kumari8 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अब 10 दिन पहले देनी होगी सूचना, दिल्ली पुलिस ने कड़े किए नियम

अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर या किसी अन्य निर्धारित स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनों को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया है। अब किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आयोजकों को कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन नियम के तहत अब बिना पूर्व सूचना और अनुमति के प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुमति के लिए दिए जाने वाले आवेदन में प्रदर्शन का स्पष्ट उद्देश्य, शुरू और खत्म होने का समय, आयोजकों के नाम और आने वाली भीड़ का सटीक अनुमान देना होगा। यह पूरी प्रक्रिया 2022 के स्टैंडिंग ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के आधार पर लागू की गई है, ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे।

भीड़ के हिसाब से तय होंगे प्रदर्शन स्थल

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel

दिल्ली पुलिस ने भीड़ की संख्या के आधार पर अलग-अलग स्थलों को निर्धारित किया है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था और सुरक्षा प्रभावित न हो। नियमों के मुताबिक:

  • जंतर मंतर: यहां केवल 1,000 लोगों तक की भीड़ के लिए अनुमति दी जाएगी।
  • रामलीला मैदान: 1,000 से 50,000 लोगों के बीच की भीड़ के लिए यह स्थल तय है।
  • बुरारी मैदान: यदि प्रदर्शनकारियों की संख्या 50,000 से अधिक होने की संभावना है, तो उन्हें यहां भेजा जाएगा।

इसके अलावा, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसमें इंडिया गेट, सी-हेक्सागन, मन सिंह रोड, जनपथ, राजपथ और आसपास के लॉन शामिल हैं। इन इलाकों में किसी भी तरह की भीड़ जमा करने की अनुमति नहीं होगी।

यह सख्ती हालिया घटनाओं के बाद बढ़ाई गई है, जिसमें इंडिया गठबंधन द्वारा चुनावी अनियमितताओं को लेकर जंतर मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश शामिल थी, जिसके बाद कुछ नेताओं पर कानूनी केस दर्ज किए गए। साथ ही, 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में बाधा डालने की याचिकाओं के बीच पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये नियम केवल सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं।

Share:

Comments

Leave a comment