दिल्ली में केवल 4 से 6 नवंबर तक बिकेंगे ग्रीन पटाखे, पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस
दिल्ली पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने के लिए समय सीमा तय की है। जानें किन तारीखों में मिलेंगे पटाखे और कब चला सकेंगे।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अगर आप इस बार दिवाली पर पटाखे चलाने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ग्रीन पटाखे बिक्री दिल्ली में केवल 4 नवंबर से 6 नवंबर 2026 तक ही मान्य होगी। इसके अलावा, किसी भी अन्य तारीख को पटाखों की बिक्री अवैध मानी जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि पटाखों को चलाने के लिए भी एक तय समय सीमा निर्धारित की गई है। नियमों के मुताबिक, इन पटाखों को केवल 7 और 8 नवंबर 2026 को ही चलाया जा सकेगा। 9 नवंबर से एक बार फिर पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लागू हो जाएगी। साथ ही, पटाखे चलाने के लिए समय का भी खास ख्याल रखना होगा; आप केवल सुबह 6:00 से 7:00 बजे तक और रात 8:00 से 10:00 बजे के बीच ही इनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
इन नियमों का पालन करना है अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल वही ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं जिन्हें CSIR-NEERI ने मंजूरी दी है। हर पैकेट फैक्ट्री से सील होना चाहिए और उस पर एक क्यूआर (QR) कोड होना जरूरी है, जिसमें निर्माता का लाइसेंस और सर्टिफिकेशन की पूरी जानकारी हो। इसके अलावा, कुछ खास जगहों पर पटाखों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा:
- अस्पतालों, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में।
- वृद्धाश्रमों और शिक्षण संस्थानों के आसपास।
- नोटिफाइड साइलेंस जोन (शांति क्षेत्रों) में।
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि लड़ी वाले पटाखे, मालाएं और बेरियम युक्त किसी भी उत्पाद की बिक्री या इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगी हुई है; इन्हें केवल जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही खरीदा जा सकेगा। दिल्ली पुलिस की टीमें बाजारों की निगरानी करेंगी और एनसीआर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जाएगी ताकि अवैध पटाखों की एंट्री रोकी जा सके।