दिल्ली पुलिस ने जारी की ग्रीन दिवाली गाइडलाइन्स, पटाखों के लिए तय किया समय
दिल्ली पुलिस ने दिवाली 2026 के लिए ग्रीन पटाखों और समय सीमा के सख्त नियम जारी किए हैं। उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

दिल्ली के दक्षिण जिले में दिवाली के त्यौहार को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली ग्रीन दिवाली गाइडलाइन्स जारी की हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार त्यौहार की खुशियों के बीच सुरक्षा और पर्यावरण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों और समय सीमा का सख्ती से पालन करें ताकि शहर में शांति और स्वच्छता बनी रहे।
नए नियमों के मुताबिक, अब केवल वही पटाखे चलाए जा सकेंगे जो CSIR-NEERI द्वारा प्रमाणित हों। खास बात यह है कि इन ग्रीन पटाखों पर फैक्ट्री-सील्ड और बैच-स्पेसिफिक QR कोड होना अनिवार्य है, ताकि उनकी शुद्धता की जांच की जा सके। वहीं, बेरियम युक्त पटाखों और लंबी लड़ी वाले पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।
पटाखों के लिए तय समय और प्रतिबंधित क्षेत्र
प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल के लिए केवल दो दिन—7 नवंबर और 8 नवंबर 2026—तय किए हैं। इन दिनों भी आप केवल सुबह 6:00 से 7:00 बजे तक और रात 8:00 से 10:00 बजे तक ही पटाखे जला सकते हैं। इसके अलावा, अस्पतालों, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना सख्त मना है।
पटाखों की बिक्री को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है और रिटेल बिक्री केवल सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही होगी। 9 नवंबर 2026 से एक बार फिर सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
नियमों की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें गश्त करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय के बाहर पटाखे चलाने या प्रतिबंधित पटाखों का उपयोग करने वालों के सामान जब्त कर लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
त्यौहारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली है। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक आनंद विहार ISBT जैसे प्रमुख केंद्रों के आसपास विशेष ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग प्रतिबंध लागू रहेंगे, ताकि आम जनता को आवाजाही में परेशानी न हो।