दिल्ली पुलिस ने साकेत के सैदुलाजाब इमारत ढलने के मामले में चार्जशीट दाखिल की, 6 लोगों की हुई थी मौत

Kittu Kumari15 August 20262 min read158 viewsDelhi Local
दिल्ली पुलिस ने साकेत के सैदुलाजाब इमारत ढलने के मामले में चार्जशीट दाखिल की, 6 लोगों की हुई थी मौत

दिल्ली पुलिस ने 30 मई 2026 को साकेत के सैदुलाजाब गांव में हुई इमारत ढलने की घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। Delhi Police Files Charge Sheet in Fatal Said-ul-Ajaib Building Collapse Case

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  • 30 मई 2026 को सैदुलाजाब गांव में हुई थी इमारत ढलने की घटना।
  • हादसे में छह लोगों की मौत और कई लोग हुए थे घायल।
  • मालिक और बिल्डरों पर बीएनएस के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज।
  • मामले की अगली कोर्ट सुनवाई 22 अगस्त 2026 को तय की गई है।
  • आरोपियों पर लगे गंभीर आरोप

    इस मामले में आरोपी बनाए गए बिल्डिंग मालिक करमवीर सिंह और बिल्डर मनीष खत्री तथा अविनाश गुप्ता पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कई आरोप तय किए गए हैं। इन पर गैर-इरादतन हत्या से लेकर आपराधिक साजिश रचने तक के आरोप शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इस इमारत को मंजूरशुदा चार मंजिलों के डिजाइन से ऊपर दो मंजिल अवैध रूप से बिना किसी जरूरी अनुमति के बढ़ाया गया था।

    मजिस्ट्रियल जांच और MCD की भूमिका

    दिल्ली सरकार द्वारा आदेशित मजिस्ट्रियल जांच में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को इस आपदा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि MCD ने अनधिकृत निर्माण की रिपोर्टों पर कार्रवाई करने में असफलता दिखाई और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए घटना के बाद के दस्तावेजों में हेराफेरी की। हालांकि MCD ने दावा किया था कि यह हादसा पास में हो रही खुदाई की वजह से हुआ, लेकिन जांच रिपोर्ट ने तकनीकी सबूतों के अभाव में इस दावे को खारिज कर दिया।

    कोर्ट में सुनवाई

    इस बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने वाली आपराधिक लापरवाही और व्यवस्था की कमियों के मामलों पर अब अदालत में सुनवाई होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2026 को तय की गई है, जहां कोर्ट इस दुखद घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

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