दिल्ली पुलिस ने PITNDPS Act के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर धर्मवीर सिंह को किया गिरफ्तार, बड़ी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने बुधवार, 12 अगस्त 2026 को धर्मवीर सिंह उर्फ पल्ला नामक 51 वर्षीय कथित ड्रग तस्कर को हिरासत में लेने की घोषणा की है।धर्मवीर सिंह, जो कि इंद्रपुरी का रहने वाला है, उसे 10 अगस्त 2026 को फतेह नगर से पकड़ा गया। यह कार्रवाई PITNDPS Act की धारा 3(1) के तहत की गई है, जिसके लिए निवारक हिरासत (preventive detention) का आदेश 26 फरवरी 2026 को जारी किया गया था।
क्राइम ब्रांच ने तैयार किया था प्रस्ताव
धर्मवीर सिंह की निवारक हिरासत का प्रस्ताव दिल्ली पुलिस की Crime Branch द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय के Department of Revenue के PITNDPS Division को भेजा गया था। हिरासत देने वाले प्राधिकारी ने आदेश जारी कर निर्देश दिया कि सिंह को चेन्नई की Central Jail, Puzhal में बंद रखा जाए। स्पेशल पुलिस कमिश्नर (Crime) एचजीएस धालीवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सामान्य दंडात्मक प्रावधान सिंह को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसके कारण संगठित नशीली दवाओं की तस्करी में उसकी निरंतर संलिप्तता पर लगाम लगाने के लिए निवारक हिरासत जरूरी हो गई थी।
आपराधिक इतिहास और अवैध गांजा तस्करी
धर्मवीर सिंह पर 2006, 2016, 2021 और राजस्थान के 2024 के मामले सहित NDPS Act के तहत कई मामलों सहित कुल आठ पुराने मामले दर्ज हैं। पुलिस का आरोप है कि वह लंबे समय से अवैध गांजा तस्करी में गहराई से शामिल था, जो दक्षिण भारत से ड्रग्स मंगवाकर दिल्ली में सप्लाई करता था और पकड़े जाने से बचने के लिए अक्सर अपनी जगह बदलता रहता था। उस पर 2022 में इंद्रपुरी में दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स टीम पर हमले में भी शामिल होने का आरोप है, जिसमें दो नागरिक और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार 1994 में अपनी शादी के बाद उसके आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत हुई थी, जिसमें शुरुआत में अवैध शराब और बाद में गांजा तस्करी शामिल थी, और केबल बिजनेस कथित तौर पर इसके लिए एक कवर का काम करता था।