Delhi Police का बड़ा ऐलान: 23 August को Shah Auditorium में Protest की Permission नहीं, Fake News पर Warning

Kittu Kumari23 August 20261 min read80 viewsDelhi Local
Delhi Police का बड़ा ऐलान: 23 August को Shah Auditorium में Protest की Permission नहीं, Fake News पर Warning

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को घोषणा की है कि 23 अगस्त 2026 को UGC Equity Regulations of 2026 को लेकर शाह ऑडिटोरियम (Shah Auditorium) में होने वाले प्रोटेस्ट के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस इवेंट की मंजूरी से जुड़ी अफवाहों को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की unverified information को शेयर करने से बचें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त legal action लिया जाएगा (ANI News)।

North District में लागू है Section 163

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पुष्टि की है कि North District में भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, जिसने CrPC की पुरानी धारा 144 की जगह ली है। इन सक्रिय आदेशों के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, protest marches, processions और public demonstrations पर पूरी तरह पाबंदी है (ANI News)।

UGC Equity Regulations का विरोध

यह प्रस्तावित प्रदर्शन 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित UGC Equity Regulations को वापस लेने की मांग को लेकर था। इन नियमों का Reservation Hatao Andolan जैसे विभिन्न समूहों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है, जो जाति-आधारित आरक्षण की जगह आय-आधारित मानदंडों की वकालत करते हैं। इसी क्रम में समूह ने 21 अगस्त 2026 को जंतर-मंतर पर एक gathering भी की थी। इस बीच, केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह 2026 के इन नियमों पर फिर से विचार कर रही है।

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