साकेत बिल्डिंग ढहने के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल, लापरवाही और अनदेखी का खुलासा

Kittu Kumari18 August 20262 min read81 viewsDelhi Local
साकेत बिल्डिंग ढहने के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल, लापरवाही और अनदेखी का खुलासा

दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त 2026 को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैद-उल-अजाएब गांव में हुए घातक बिल्डिंग हादसे को लेकर लगभग 300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 30 मई 2026 को हुए इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी और आठ अन्य घायल हुए थे। मृतकों की पहचान पार्वती (55), रवि (24), कपिल (28), नलीन रे (23), आलोक (24) और एकता (24) के रूप में हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी यहाँ देख सकते हैं

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  • दिल्ली पुलिस ने मार्च 2026 में MCD को दो बार दी थी चेतावनी।
  • हादसे में छह लोगों की मौत और आठ घायल हुए।
  • बिल्डिंग मालिक और ठेकेदारों पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप।
  • 22 अगस्त 2026 को होगी अगली कानूनी कार्रवाई।
  • पुलिस चेतावनियों और MCD की लापरवाही

    जांच के अनुसार, स्थानीय बीट कांस्टेबलों द्वारा अवैध निर्माण की पहचान किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने मार्च 2026 में नगर निगम (MCD) को दो बार स्पष्ट चेतावनी दी थी। 9 मार्च को औपचारिक शिकायत दर्ज किए जाने के बावजूद, दिल्ली सरकार के मजिस्ट्रेट जांच में सामने आया कि दो महीने से अधिक समय तक कोई निरीक्षण, तोड़फोड़ के आदेश या निवारक कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं था। 28 जुलाई 2026 को दक्षिण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में MCD को मुख्य रूप से लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए बनाए गए झूठे रिकॉर्ड का हवाला दिया गया।

    आरोपियों पर कार्रवाई और तकनीकी जांच

    चार्जशीट में बिल्डिंग मालिक करमवीर सेजवाल (71) और ठेकेदारों मनीष खत्री व अविनाश गुप्ता पर गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही भरा आचरण करने का आरोप लगाया गया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि सेजवाल ने 2014 में बिना स्वीकृत नक्शे के इमारत का निर्माण किया था और चार मंजिलों से हर महीने लगभग 10 लाख रुपये कमा रहा था, जिसके बाद उसने और मंजिलें जोड़ने का फैसला किया। आरोप है कि आरोपियों ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया और बिना किसी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी असेसमेंट के काम आगे बढ़ाया। दिल्ली पुलिस ने ढहने के तकनीकी कारणों की और पुष्टि करने के लिए IIT-दिल्ली के विशेषज्ञों को शामिल किया है।

    अदालती कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा 22 अगस्त 2026 को चार्जशीट पर विचार किए जाने पर कानूनी कार्यवाही जारी रहने वाली है। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें 5 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य राजधानियों में अवैध आवासीय निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर नागरिक अधिकारियों की आलोचना की थी।

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