स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर लगाया बैन

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के जश्न से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT) में 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रोन (Drones), UAVs और पैराग्लाइडर उड़ाने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। यह बैन स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा उपायों का एक मुख्य हिस्सा है, जिसकी जानकारी ANI News द्वारा दी गई है। यह आदेश एक वार्षिक (annual) प्रक्रिया है, जिसे 31 जुलाई 2026 को रिपोर्ट किया गया था।
कड़े नियमों के दायरे में आने वाले एरियल डिवाइस
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कई तरह के एरियल डिवाइसेस को प्रतिबंधित किया गया है। इस लिस्ट में ड्रोन, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), क्वाडकोप्टर, पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंड-ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, Unmanned Aircraft Systems (UASs) और एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग शामिल हैं। ये पाबंदियां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत लागू की गई हैं। नियम तोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा इनपुट्स के आधार पर लिया गया फैसला
कमिश्नर कुमार ने बताया कि यह एहतियाती कदम खुफिया इनपुट्स (intelligence inputs) के आधार पर उठाया गया है। इन इनपुट्स से यह संकेत मिले थे कि "आपराधिक, असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी" ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म्स का गलत फायदा उठा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की अवधि के दौरान ये लोग आम जनता, वीआईपी मेहमानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इस आदेश की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए दिल्लीभर के पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों के जरिए प्रचारित किया जा रहा है।