बड़ी खबर: 2013 के बाल हत्या मामले में पैरोल जंपर दोषी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2013 के एक बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 40 वर्षीय कलीम शेख को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब आरोपी अक्टूबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली 45 दिन की पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद भी जेल वापस नहीं लौटा था और फरार चल रहा था।
गांधी नगर इलाके से हुई गिरफ्तारी
एंटी-रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल (ARSC) की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 12 अगस्त 2026 को गांधी नगर इलाके से इस भगोड़े आरोपी को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, कड़कड़डूमा कोर्ट के जज ने 6 दिसंबर 2017 को खजुरी खस क्षेत्र में 14 महीने के बच्चे की हत्या और अपहरण के जुर्म में कलीम शेख को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी मूल रूप से शास्त्री पार्क का रहने वाला है।
कानूनी कार्रवाई और आधिकारिक जानकारी
अदालत द्वारा दी गई पैरोल की समय सीमा खत्म होने के बाद भी जेल में आत्मसमर्पण न करने के कारण आरोपी लगभग दो साल से कानून की पकड़ से बच रहा था। Delhi Police Press Release के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद अब कलीम शेख पर पैरोल की अवधि खत्म होने के बावजूद वापस न लौटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के तहत अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, मूल हत्या के मामले में उसका एक दोषी के रूप में कानूनी स्टेटस बरकरार रहेगा, जिसकी अधिक जानकारी Tihar Prisons Parole System पर उपलब्ध है।