Delhi Police Action: चीनी मांझा तस्कर गिरफ्तार, 300 रील जब्त; राजधानी में रोक सख्त

दिल्ली पुलिस ने 5 अगस्त 2026 को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 300 रील चाइनीज मांझा जब्त किया है। यह कार्रवाई एंटी-स्नैचिंग एंड बर्गररी सेल और निहाल विहार पुलिस स्टेशन की टीमों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (आउटर डिस्ट्रिक्ट) के तहत खुफिया जानकारी के आधार पर की। आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है, जिसे निलोथी एक्सटेंशन में खतरनाक धागा डिलीवर करते समय पकड़ा गया। इस आधिकारिक घोषणा में दिल्ली के उपराज्यपाल को भी टैग किया गया था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक मटेरियल से बने पतंग उड़ाने वाले धागे, जिसमें 'चाइनीज मांझा' और कांच या धातु से लेपित तेज धार वाले धागे शामिल हैं, की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध है (Source)। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की जेल और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह की जब्ती से जुड़े मामले अक्सर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(a) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धाराओं 5 और 15 के तहत दर्ज किए जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 11 जुलाई 2017 को सिंथेटिक मांझा पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया था।
अन्य इलाकों में भी पुलिस की छापेमारी
यह ऑपरेशन खतरनाक पतंग के धागे की बिक्री के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, जो लोगों, मोटर चालकों, पक्षियों और जानवरों के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है। उसी दिन, दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली में अलग-अलग छापों के दौरान दो अन्य व्यक्तियों को पकड़ा और प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के 84 अतिरिक्त रोल जब्त किए। ज्योति नगर पुलिस ने अशोक नगर में ऋषभ जैन से 80 रोल बरामद किए, जबकि नंद नगरी पुलिस ने आमिर खान से चार रोल जब्त किए।