दिल्ली: PM-UDAY आवेदन की समय सीमा बढ़ी, अब 31 जनवरी 2027 तक करें अप्लाई
दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए PM-UDAY आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब निवासी 31 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने PM-UDAY आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2027 कर दिया है। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 थी, लेकिन अब निवासियों को अपने मालिकाना हक के कागजात बनवाने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछले कुछ समय में नए आवेदनों की संख्या में काफी गिरावट देखी गई थी। आंकड़ों की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक करीब 40,000 कन्वेयेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप जारी की जा चुकी थीं, लेकिन अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच केवल 2,000 नए आवेदन ही आए। इसी धीमी रफ्तार को देखते हुए डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाने से न छूटे।
क्या है PM-UDAY योजना और इसके नए नियम?
केंद्र सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की 1,731 चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,511 को कानूनी मान्यता देना है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 7 अप्रैल 2026 को नियमों में बदलाव किया गया था। अब "जैसा है, जहाँ है" (as-is, where-is) के आधार पर नियमितीकरण किया जा रहा है, जिससे अब अप्रूव्ड लेआउट प्लान की अनिवार्यता खत्म हो गई है।
प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए अब प्रॉपर्टी मालिक पैनल में शामिल आर्किटेक्ट्स से बिल्डिंग प्लान बनवाकर ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से हटकर दिल्ली के राजस्व विभाग के पास आ गई है।
राजस्व विभाग ने 24 अप्रैल 2026 को आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया था। अब सभी नए आवेदकों के लिए PM-UDAY कार्ड लेना अनिवार्य है और पूरी प्रक्रिया 'दिल्ली स्वागत पोर्टल' के जरिए पूरी की जा रही है। विभाग का लक्ष्य करीब 10 लाख घरों को मालिकाना हक देना है, जिसमें से अब तक लगभग 20,000 रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। जिन लोगों को आवेदन करने में परेशानी हो रही है, वे अपने जिले में बनाए गए PM-UDAY हेल्पडेस्क की मदद ले सकते हैं।